UP Vivaah Anudan Yojana: योगी सरकार बेटियों की शादी के लिए दे रही 51000 रुपये, जानें कैसे करें आवेदन

UP Vivaah Anudan Yojana: योगी सरकार बेटियों की शादी के लिए दे रही 51000 रुपये, जानें कैसे करें आवेदन

UP Vivaah Anudan Yojana : योगी सरकार लगातार प्रदेश के हित में एक के बाद एक फैसले ले रही है। एक तरफ जहां योगी सरकार प्रदेश की बेटियों का भविष्य संवारने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक मदद कर रही है। वहीं बेटियों के विवाह के लिए भी राज्य सरकार कई योजनाओं का संचालन कर रही है।

बता दें देश में आज भी ऐसे कई गरीब परिवार हैं, जिन्हें बेटी की शादी करते समय आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं लोग अपना घर व खेत बेचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी मजबूरन कर्ज का सहारा लेना (UP Govt Scheme For Farmers) पड़ता है। इन्हीं योजनाओं में से एक कन्या विवाह अनुदान योजना हैं।

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीब व श्रमिक परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलना व भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध पर लगाम लगाना है। इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को कन्या की शादी के लिए 51000 रुपये दिए जाते हैं।

UP Vivaah Anudan Yojana: क्या है कन्या अनुदान योजना?

उत्तर प्रदेश कन्या अनुदान योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से गरीब व श्रमिक परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना की खास बात यह है कि, इसका लाभ योजना का लाभ सभी जाति धर्म के लोग उठा सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे परिवार की दो बेटियों को ही इसका लाभ मिलेगा। साथ ही यहां आपको विवाह से 90 दिन पहले आवेदन करना होगा। वहीं यदि आप चूक जाते हैं तो विवाह के 90 दिन बाद भी इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवा सकेंगे।

UP Vivaah Anudan Yojana: कन्या अनुदान योजना के लिए पात्रता

आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
लाभार्थी लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
शादी के 90 दिन पहले आप इस योजना के लिए पात्र होंगे।
ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के परिवार की आय 46,080 होनी चाहिए।

UP Vivaah Anudan Yojana Documents: ये हैं दस्तावेज अनिवार्य

  • लाभार्थी का आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • अंगूठे का निशान
  • ध्यान रहे आवेदनकर्ता का खाता किसी सरकारी बैंक में होना चाहिए।

UP Vivaah Anudan Yojana Apply Online: कैसे करें अप्लाई

  • सबसे पहले विवाह अनुदान की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर जाकर UP Vivah Anuday Scheme Registration लिंक पर क्लिक करें।
  • यहां आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण संख्या व पासवर्ड एसएमएस के जरिए फोन पर आ जाएगा।
  • इसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा।
  • यहां विवाह की पुत्री का नाम, जन्म तिथि व विवाह की तारीख का दर्ज करें।
  • इसके बाद जिला, गांव का नाम आदि भरें।
  • अब नीचे कैप्चा दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें।
  • आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा।
  • भविष्य में संदर्भों के लिए फॉर्म को डेक्सटॉप पर सेव कर लें या फिर इसकी एक छायाप्रति निकाल लें।
  • बता दें इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन का विकल्प मौजूद नहीं है। यहां आप ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं।