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बिज़नस डेस्क, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय या टैक्स लेनदेन के लिए किया जाता है। इसी तरह आधार कार्ड भी पहचान का एक अहम सबूत है।
इसका उपयोग गैर-सरकारी और सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऐसे में सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लिंक को लेकर सरकार की ओर से कई डेडलाइन दी गई थीं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन लोगों को अपना पैन कार्ड लिंक कराने की जरूरत नहीं है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से कौन लिंक नहीं कर सकता?
आपको बता दें कि कुछ लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें 80 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। इसके अलावा, आयकर अधिनियम के अनुसार, गैर-निवासियों या जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, उन्हें भी अपने पैन कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।
पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर क्या होगा?
जिन पैन कार्ड धारकों ने अभी तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा कर लेना चाहिए। यदि आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो पैन कार्ड स्वचालित रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसे दस्तावेज़ के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, कई वित्तीय लेनदेन भी प्रतिबंधित हैं।अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो आईटीआर दाखिल नहीं किया जा सकता है। साथ ही बैंकिंग लेनदेन भी बाधित है। यहां तक कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है।