योगी सरकार का बड़ा फैसला, वाहन चालको के लिए यूपी में सख्त कानून, पकड़े गए तो होगी 3 साल की जेल

योगी सरकार का बड़ा फैसला, वाहन चालको के लिए यूपी में सख्त कानून, पकड़े गए तो होगी 3 साल की जेल

लखनऊ। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं। जिसमें सबसे ज्यादा घटनाएं 18 साल से कम उम्र की नाबालिग बच्चों से जुड़ी होती है। जिसके देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सख्त कदम उठाया है और बड़ा निर्देश भी दिया है।

यूपी में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन की तरफ से इस पर सख्त कदम उठाया गया है। जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया गया है। बता दें, इस आदेश को उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से निर्देश के बाद जारी किया गया है।

इस आदेश में कहा गया है कि यदि कोई वाहन का मालिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देगा तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को तीन साल की सजा और ₹25,000 के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। साथ ही अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन के रजिस्ट्रेशन को एक साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा और जिस नाबालिग से घटना होगी उसका फिर 25 साल की उम्र के बाद ही लाइसेंस बनेंगा।