लखनऊ। परिवहन विभाग की तरफ से लगातार वाहन चालकों से अपील की जाती है कि वह यातायात नियमों को न तोड़ें। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, लेकिन वाहन चालक हैं कि मानते ही नहीं। अब ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। यूपी में अब कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसका न सिर्फ चालान काटा जाएगा बल्कि तीन बार चालान कटने पर लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।
वाहन का रजिस्ट्रेशन भी होगा रद्द
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि ‘उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दो दिसंबर को हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि लगातार तीन बार से अधिक चालान करने वाले अभियोग में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। इसके बाद भी ऐसे चालकों की तरफ से अपराध को अंजाम दिया जाए तो वाहनों के पंजीयन निलंबन और निरस्तीकरण की भी कार्रवाई हो।
इसी क्रम में प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ को निर्देशित किया गया है कि लगातार तीन बार से अधिक चालान वाले अपराधों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। ऐसे चालकों को चिन्हित किया जाए जो लगातार इस तरह के अपराध कर रहे हैं। इसके बाद उनका जो भी वाहन हो उसका रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड कर दिया जाए। अब इसका प्रदेश भर में सभी अधिकारियों को पालन करना होगा।’