यूपी में इन वाहन चालकों के डीएल होंगे रद्द, वाहन भी होंगे सीज, मुख्यमंत्री योगी का सख्त नियम

यूपी में इन वाहन चालकों के डीएल होंगे रद्द, वाहन भी होंगे सीज, मुख्यमंत्री योगी का सख्त नियम

यूपी में वाहन चलाते समय लापरवाही बरतना अब बहुत ही महंगा पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द करने का निर्दे्श दिया है।

इसके साथ ही उनके वाहनों को भी सीज़ किया जाएगा। वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति को यातायात नियमों का अनुपालन करना होगा। इस बारे में जागरूकता और प्रवर्तन, दोनों की कार्रवाई की जाए। कहा कि पहले जागरूक करें, पुनः उल्लंघन होने पर पेनाल्टी लगाएं फिर भी यदि उल्लंघन हो तो ड्राइविंग लाइसेंस रद किया जाए। इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को ‘उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद’ की बैठक संपन्न हुई। प्रदेश में पहली बार एआरटीओ सड़क सुरक्षा की तैनाती होगी। इस संबंध में पदों के सृजन का प्रस्ताव यथाशीघ्र भेजने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। यह भी कहा कि अन्य जहां कहीं मानव संसाधन की कमी हो उसे तत्काल पूरा करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लखनऊ में शीघ्र ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और एनालिटिक्स सिस्टम की स्थापना की जाएगी, साथ ही कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, प्रयागराज तथा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ट्रॉमा सेंटर में अन्य सेवाओं के साथ साथ ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जन की तैनाती की जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं में असामयिक मृत्यु को न्यूनतम करने के लिए ठोस प्रयास करने पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वाधिक दुर्घटनाओं वाले शीर्ष 30 नगरों में बीते तीन वर्षों में सड़क दुर्घटना में औसत मृतकों की संख्या 20,990 प्रति वर्ष रही है। इसे न्यूनतम करने के लिए सरकार, प्रशासन और जनता सभी को मिलकर काम करना होगा।

पंद्रह दिन का चलेगा सुरक्षा पखवाड़ा
सीएम ने निर्देश दिए कि यातायात नियमों के पालन कराने के लिए चालान अथवा प्रवर्तन की अन्य कार्रवाई स्थायी समाधान नहीं है। हमें जागरूकता पर बल देना होगा। 15 से 31 दिसंबर तक की अवधि को Бसड़क सुरक्षा पखवाड़ा’ के रूप में मनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने तीन या तीन से अधिक मृत्यु वाली दुर्घटना की अनिवार्य जांच जनपदीय दुर्घटना जांच समिति के माध्यम से कराना शुरू किया है। इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन जनपद एवं राज्य स्तर पर समस्त संबधित विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।