Pan Aadhaar link को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब देना होगा 20 फीसदी TDS, खड़ी हो सकती है मुश्किल, चूक गए तो…

Pan Aadhaar link को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब देना होगा 20 फीसदी TDS, खड़ी हो सकती है मुश्किल, चूक गए तो…

Pan Aadhaar Link: घर खरीदारों के लिए अब मुसीबत हो सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको टैक्स भी चुकाना होता है। खासकर TDS के तौर पर फीस देनी होती है। लेकिन, अगर पैन-आधार लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक, आपको मोटा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया है तो घर खरीदना मुश्किल हो सकता है।

पैन- आधार लिंक नहीं तो प्रॉपर्टी पर चुकाओ 20% TDS

अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर 1% TDS देना होता है। इसमें खरीदार को 1% TDS केंद्र सरकार को और 99% रकम बेचने वाले को देनी होती है। लेकिन, अगर पैन-आधार लिंक नहीं होगा तो खरीदार को 1% TDS की जगह 20 फीसदी TDS चुकाना होगा। पैन-आधार लिंक कराने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और डेडलाइन खत्म होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है।

How to Pan Aadhaar Link

PAN Aadhaar Link करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है। ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा।
OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं।