सिम खरीदने और बेचने को लेकर नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं। अब सिम खरीदने और बेचने को लेकर नए नियम 1 दिसंबर से सख्त हो जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल के साथ जुर्माना भी लग सकता है।
नए नियमों के मुताबिक अब सिम बेचने वाले डीलर्स का वेरिफिकेशन होना जरूरी हो गया है। डीलर्स को नए सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी होगा।
क्या कहता है नया नियम?
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन द्वारा लाए गए इस नय नियम के तहत, सिम कार्ड बेचने वालों को ग्राहक के ठीक तरह से केवाईसी होने का खास ख्याल रखना होगा। इसके साथ कोई भी एक साथ ना तो ज्यादा सिम खरीद सकता है और ना ही बेची जा सकती है।
नए नियम के तहत दोनों पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा एक आईडी पर सिमित संख्या में ही सिम कार्ड इश्यू हो सकते हैं। अगर इन तमाम नियमों का ख्याल नहीं रखा गया, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
जेल और जुर्माने का प्रावधान
ध्यान रहे कि, सभी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) यानि सिम विक्रेता को 30 नवंबर की तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर किसी भी तरह से इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसपर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं गंभीर मामले में जेल तक जाना पड़ सकता है।
सितंबर में ही जारी किए थे दो सर्कुलर
दरअसल, सितंबर महीने में ही DoT ने फर्जी सिम कार्ड बेचने वालों पर नकेल कसते हुए दो सर्कुलर जारी किए थे। इन सर्कुलर में भारत में सिम कार्ड बेचने और इस्तेमाल करने के नियमों को लेकर बदलाव किया गया है। नए नियमों से फर्जी सिम कार्ड बेचने वालों पर नकेल कसेगी।
एक आधार कार्ड पर ले सकते हैं इतने सिम कार्ड
नए नियमों के मुताबिक, एक आधार कार्ड के साथ 9 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम सहित उत्तर-पूर्व राज्यों में एक आधार कार्ड के साथ 6 सिम कार्ड का इस्तेमाल ही किया जा सकता है।