
UP News: उत्तर प्रदेश के लोकसभा इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने दोषी पाया।
कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही जुर्माना लगाया है। दो साल की सजा के बाद भाजपा सांसद की सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। कहा जा रहा है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है।
बता दें कि, ये मामला आज से 12 साल पुराना है। 16 नवंबर 2011 को आगरा के टोरेंट पावर लिमिटेड के साकेत माल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल बिजली चोरी से संबंध में सुनवाई कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान रामशंकर कठेरिया अपने समर्थकों के साथ उनके कार्यालय में घुस गए और मारपीट किए थे।
इस मामले में हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। वादी की तहरीर पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ। रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों पर धारा 147 और 323 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट सांसद को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई।