
Pan Aadhaar Linking: सरकार ने पैन और आधार को 30 जून तक लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर 1 जुलाई, 2023 से आपका पैन एक्टिव नहीं रहेगा। पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी।
हालांकि, इसे तीन महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था। आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार 1 जुलाई 2017 से पैन के लिए आवेदन करते समय आधार की जानकारी देना जरूरी है।
क्या होगा यदि आप आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं?
ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। ऐसे रिफंड पर उस पीरियड के लिए दिया जाने वाला ब्याज नहीं मिलेगा। टीडीएस और टीसीएस ज्यादा काटा जाएगा। जो करदाता अपने आधार को आवश्यकता के अनुसार लिंक नहीं करते हैं उनका पैन कार्ड 30 जून के बाद मान्य नहीं होगा।