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UPI पेमेंट करने वालों को बड़ा झटका!, 1 अप्रैल से ट्रांजैक्शन पर देना होगा PPI शुल्क, जानें

UPI पेमेंट करने वालों को बड़ा झटका!, 1 अप्रैल से ट्रांजैक्शन पर देना होगा PPI शुल्क, जानें

UPI Payment Charges: आजकल ज्यादातर लोग हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई के जरिए पेमेंट (UPI Payment) करना पसंद करते हैं। ऐसे में अब यूपीआई को संचालित करने वाला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 24 मार्च, 2023 को जारी किए गए सर्कुलर में कहा कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्‍ट्रूमेंट (PPI) फीस लागू किया जाएगा।

इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट इंस्‍ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के पैसों ट्रांसफर करता है, तो ऐसी स्थिति में इसे इंटरचेंज फीस देनी होगा।

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कितनी देनी होगी इंटरचेंज फीस

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक NPCI के सर्कुलर में 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन पर ही यह इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा। यह फीस आमतौर पर 2,000 रुपये से अधिक की राशि का कुल 1.1 फीसदी होगा। गौरतलब है कि एनपीसीआई (NPCI) ने अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग इंटरचेंज फीस तय की है। कृषि और टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा। यह चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को देना पड़ेगा।

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किस पर नहीं लगेगा इंटरचेंज फीस

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन (NPCI) के सर्कुलर के मुताबिक बैंक अकाउंट और PPI वॉलेट के बीच पीयर-टू-पीयर (P2P) और पीयर-टू-पीयर-मर्चेंट (P2PM) में किसी तरह का ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।