उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। SC/ST की जमीन खरीदने से पहले जिले के DM की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी।
यूपी सरकार ने टाउनशिप से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव भी किया है। पहले SC/ST Land Act के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को SC/ST वर्ग का व्यक्ति ही खरीद सकता था। अन्य वर्गों को इसके लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब यूपी सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है। लोग अब बिना DM की अनुमति के SC/ST की जमीन खरीद सकेंगे।
कुछ समय पहले पेश की गई थी यूपी की नई टाउनशिप नीति
SC/ST Land Act : बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की तरफ से यूपी टाउनशिप नीति-2023 को पेश किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण तेजी से बढ़ा। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही ये बात
SC/ST Land Act : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों के सुव्यवस्थित विकास और इनमें ईज ऑफ लिविंग का स्तर बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। विकसित की जाने वाली टाउनशिप में सभी भौतिक और सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ-साथ रहने, कार्य करने और मनोरंजन की सुविधाओं का इंटीग्रेटेड प्रावधान हो।