लखनऊ। निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार की जाएगी। जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वे लोग अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं। यह अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस संबंध में काम गुरुवार से शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि अप्रैल-मई में सरकार निकाय चुनाव करा सकती है। जिसको लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट पर आधारित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी।
मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि का निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार वोटर लिस्ट संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 10 मार्च को होगा। प्रकाशित वोटर लिस्ट का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 11 मार्च से 17 मार्च तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 18 मार्च से 22 मार्च तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद नई वोटर लिस्ट की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में मिलाया जाएगा।
23 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का लोगों के देखने के लिए प्रकाशन किया जाएगा। 1 अप्रैल, 2023 को जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। सार्वजनिक जानकारी के लिए समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए 11 मार्च से 17 मार्च की अवधि में आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है। 1 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हैं उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।