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यूपी में बदला यातायात नियम, अगर नंबर प्‍लेट में है ये गलती, तो लगेंगा 5000 रुपये का जुर्माना

यूपी में बदला ट्रैफिक नियम, अगर नंबर प्‍लेट में है ये गलती, तो लगेंगा 5000 रुपये का जुर्माना

यूपी में अब यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। अगर अपनी कार का नंबर प्‍लेट हिन्‍दी में है तो सावधान हो जाये। ऐसा करने वाले वाहन चालकों की जेब पर भारी जुर्माना पड़ सकता है।

नया ट्रैफिक नियम 21 मार्च से लागू हो गया है। इसके मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट नहीं लगा है, तो ऐसे में आपको 5 हजार रुपये का चालान देना पड़ सकता है।

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अपराधी उठा रहे फायदा

नए नियमों के मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी पर राज्य का नाम और नंबर हिन्‍दी में लिखा है तो इस पर भी चालान कटेगा। दरअसल इसकी वजह यह है कि अत्याधुनिक कैमरों में पड़ा साफ्टवेयर हिन्‍दी के अंक और शब्द को नहीं पढ़ पाता है। ऐसे में रोजाना हजारों की संख्या में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक चालान से बच जाते हैं। इसका फायदा अपराधी भी उठा रहे हैं। वह भी बड़ी संख्या में हिन्‍दी और गलत नंबर प्लेट लगाकर घूमते हैं।

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