Pan Aadhaar Link: 31 मार्च से पहले पैन को आधार कार्ड से कर ले लिंक, नही तो भरना पड़ेगा जुर्माना

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Pan Aadhaar Link करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो इसे तुरंत करा लें, क्योंकि अब इसकी डेडलाइन के खत्म होने में लगभग केवल 10 दिनों का ही वक्त बाकी है। सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 तय की है। अगर आप इस तारीख तक दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनवैलिड मान लिया जाएगा।

जैसे कि इनवैलिड पैन कार्ड से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पेंडिंग रिटर्न्स भी प्रोसीड नहीं किए जाएंगे। पैन कार्ड के इनवैलिड होने पर आपका पेंडिंग रिटर्न भी जारी नहीं किया जाएगा। वहीं पैन के इनवैलिड हो जाने पर डिफेक्टिव रिटर्न भी पूरे नहीं किये जा सकेंगे। साथ ही इनवैलिड पैन होने पर टैक्स कटौती पर हाई रेट अप्लाई किया जाएगा।

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पैन आधार लिंक करने का तरीका

स्टेप 1 – सबसे पहले इनटैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 – इसके बाद वेबपेज के ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के तहत ‘लिंक आधार’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप3- इसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे।

वहां पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और दूसरी डिटेल जैसे कि नाम और एड्रेस फिल करना होगा। SMS के जरिए ऐसे होगा लिंक आप SMS के जरिए भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज इनबॉक्स में UIDPAN के साथ आधार नंबर और पैन नंबर लिख कर 567678 या 56161 पर टेक्स्ट मैसेज करना होगा। इसके बाद आपको आपके पैन-आधार लिंक का स्टेटस पता चल जाएगा।

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