दिल्ली। 1 अप्रैल से कई नए नियमो में बदलाव होने वाला है। जिसका आमआदमी की रोजमर्रा जिंदगी पर सीधा असर पड़ेंगा। आइए आज हम आपको होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी देंगे।
पैन हो जाएंगे इनवैलिड (PAN Aadhaar Linking)
अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड आधार से लिंक नही है, तो वह एक अप्रैल से इन वैलिड हो जाएगा। इसे 31 मार्च तक 1000 रुपये पेनॉल्टी देकर लिंक कराया जा सकता है। जो पैन कार्ड धारक ऐसा नहीं करेगा, उसके लिए एक अप्रैल से बैंकिंग, प्रॉपर्टी, यात्रा, वाहनों की बिक्री से लेकर इंश्योरेंस सहित दूसरे कई सेक्टर से जुड़े अहम काम करना मुश्किल हो जाएगा।
डेट म्युचुअल फंड पर ज्यादा टैक्स
एक अप्रैल से डेट म्युचुअल फंड में निवेश के नियम बदल जाएंगे। इसके तहत तीन साल से अधिक समय के निवेश पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इस कारण निवेशकों को पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
कारें और दोपहिया वाहन महंगे
नए वित्त वर्ष से मारुति की कारें, टाटा के कमर्शियल व्हीकल, हीरो के चुनिंदा दोपहिया वाहन भी महंगे हो जाएंगे। यानी अप्रैल से वाहन खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा।
गोल्ड ज्वैलरी पर HUID नंबर जरुरी
अप्रैल 2023 से ज्वेलर्स सोने के केवल वही आभूषण बेच पाएंगे जिस पर 6 डिजिट का HUID नंबर दर्ज होगा। जिसके आधार पर ज्वैलरी की शुद्धता और गुणवत्ता का गारंटी मिलेगी।
इंश्योरेंस होगा महंगा
5 लाख रुपये से अधिक के सालाना प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा। हालांकि इसमें ULIP प्लान पर असर नहीं होगा। ऐसे में इस बदलाव का असर ज्यादा प्रीमियम देने वाले पॉलिसी होल्डर पर होगा।
डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन जरुरी
डीमैट खाताधारकों को 1 अप्रैल, 2023 से पहले नॉमिनेशन दर्ज करना जरुरी है। ऐसा न करने की स्थिति में अकाउंट होल्डर्स के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा।