पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर आप बताई गई तारीख से पहले दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) बेकार हो जाएगा। केंद्र ने आधार के साथ पैन लिंक करने को अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इस बार, मामला गंभीर है। अगर आप इसे आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो 1 अप्रैल से आपका पैन बेकार हो जाएगा।
आईटी विभाग ने कहा है कि यह अनिवार्य है. देरी न करें, आज ही लिंक करें. उसने आगे कहा कि आईटी एक्ट के मुताबिक, सभी पैन धारक जो छूट की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को 31 मार्च 2023 से पहले आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है।
किन लोगों को दी गई छूट?
लेकिन इस अनिवार्य नियम में कुछ छूटें भी मौजूद हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा साल 2017 में जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, पैन-आधार लिंकिंग के अनिवार्य नियम से चार कैटेगरी को बाहर रखा गया है।
असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों को छूट दी गई है।
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक नॉन-रेजिडेंट व्यक्ति को भी छूट है।
इसके अलावा पिछले साल के दौरान किसी भी समय पर 80 साल या ज्यादा की उम्र होने पर भी लिंक करना जरूरी नहीं है।
अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो भी आपके लिए पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
1 अप्रैल से इस काम को करने के लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।